मोदी सरकार के अंतरिम बजट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली। संसद में अंतरिम बजट पेश होने के कुछ समय बाद ही बजट को लेकर एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दिया है। इस याचिका में बजट को निरस्त करने की प्रार्थना की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, केवल पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान पेश करने का ही प्रावधान है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को स्वीकृति देना होता है। इसके बाद में नई चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया । इसमें मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की गईं। कुछ माह बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।

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