सरकारी नौकरियों में SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं : SC

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
मामले पर सुनवाई करते हुए पांच जजों की पीठ ने इसे सात जजों की पीठ के पास भेजने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर नागराज मामले में फैसले को सही बताते हुए कहा कि इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत नहीं है।
शीर्ष न्यायालय में याचिकाएं दायर कर अनुरोध किया गया था कि वह 2006 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इस फैसले में एससी-एसटी कर्मियों को पदोन्नत देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।

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