लाभ का पद : AAP के 20 MLA की याचिका पर आज अंतिम सुनवाई करेगा EC

नई दिल्ली। चुनाव आयोग आज लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका पर अंतिम सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग को अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार लाभ के पद की परिभाषा तय करने के मामले में सुनवाई करना है। पिछली सुनवाई में आयोग ने आप के 20 विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता से प्रतिवादियों को जिरह करने की इजाजत देने की मांग की गई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने अपने 70 पन्नों के आदेश में साफ किया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता से जिरह की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वह इस मामले की कार्यवाही का गवाह नहीं है। साथ ही प्रतिवादी अपनी अर्जी में दी गई दलील के मुताबिक इस मामले में किसी गवाह को पेश किए जाने की जरूरत साबित करने में भी नाकाम रहे हैं।
आपको बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसमें 20 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इन विधायकों की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है, इसलिए इस मामले में आयोग फिर से सुनवाई करे जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई के लिए बुलाया।
बहरहाल, आयोग ने इस आधार पर याचिकाकर्ता से जिरह की इजाजत देने की 16 मई को दायर की गई विधायकों की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसमें विधायकों ने पटेल के अलावा दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों से अलग-अलग जिरह करने की इजाजत मांगी थी, जिन्होंने तमाम सबूतों के आधार पर विधायकों द्वारा बतौर संसदीय सचिव सरकारी खर्च पर काम करने और वित्तीय लाभ लेने की बात कही थी।

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