राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा, मिली जमानत, 11 करोड़ रु. देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली: चेक बाउंस केस में दोषी बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1.60 करोड़ रु. प्रति मामला जुर्माना लगाया है, 6 महीने कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया है. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई है. इस तरह उन्हें लगभग 11.20 करोड़ रु. बतौर जुर्माना चुकाना होगा. हालांकि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत मिल गई. राजपाल ने कहा, “मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, और हायर कोर्ट में अपील करूंगा.” कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को कर्ज के मामले में दोषी पाया था और आज सजा का ऐलान किया गया.राजपाल यादव ने 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, कर्ज अदायगी के लिए जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए थे जिसके बाद मामला अदालत में चला, और अदालत ने राजपाल को दोषी करार दिया था. राजपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी. राजपाल यादव मशहूर कॉमेडियन रहे हैं और उन्होंने ‘भूलभुलैया’ और ‘चुपके चुपके’ जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी के जौहर दिखा चुके हैं. 47 वर्षीय राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ है. 1999 में राजपाल यादव ने ‘दिल क्या करे’ से बॉलीवुड करियर शुरू किया था. राजपाल यादव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं.

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