जेएनयू पैनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा उमर खालिद, सुनवाई कल
जेएनयू की उच्च-स्तरीय जांच समिति के फैसले के खिलाफ उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने जेएनयू को नोटिस जारी कर मामले में 20 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इससे पहले कन्हैया कुमार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जेएनयू को नोटिस जारी कर चुका है. दोनों ही मामलों की सुनवाई अब कल एक साथ की जाएगी.
गौरतलब है कि जेएनयू की उच्च स्तरीय जांच समिति ने यूनिवर्सिटी परिसर में नौ फरवरी 2016 की घटना के मामले में उमर खालिद के निष्कासन और कन्हैया कुमार पर लगाए गए 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा था.
जेएनयू पैनल ने अफजल गुरू को फांसी देने के खिलाफ परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के मामले में 2016 में खालिद और दो अन्य छात्रों के निष्कासन और छात्रसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था. उस दिन कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारेबाजी हुई थी. पांच सदस्यीय पैनल ने अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के लिए 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. अदालत ने यूनिवर्सिटी को पैनल के फैसले की समीक्षा के लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रखने का निर्देश दिया था. सूत्रों के मुताबिक खालिद और कन्हैया के मामले में पैनल ने अपना फैसला बरकरार रखा.