‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ पर सरकार ने लगाया बैन, UAPA के तहत हुई कार्रवाई

New Delhi: जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध के बाद अब ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, (TeH) पर भी बैन लगा दिया गया है। इस संगठन को UAPA के तहत ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत पार्टी को गैरकानूनी संघ’ घोषित किया है। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की है।

अमित शाह ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति है, इसलिए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

मुस्लिम लीग पर भी लगा था बैन

इससे पहले बुधवार (27 दिसंबर) को केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर-मसरत आलम गुट (एमएलजेके-एमए) पर बैन लगा दिया था। सरकार ने ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत की थी। संगठन पर आरोप है कि उसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे थे।  इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था, “मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघठन’ घोषित किया गया है। यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।”

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