गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती पढ़ाना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

Gujrat: गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अब गुजराती भी पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधेयक में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

गुजराती माध्यम में गुजराती का अनिवार्य शिक्षण, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कानून के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने इस विधेयक में गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 विधायकों ने इस बिल पर अपने विचार रखे। विधेयक को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला।

विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार स्कूल का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 का जुर्माना। दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर तीसरी बार नियम का उल्लंघन हुआ तो स्कूल पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

विधेयक की खास बातें

  • पहली से 8वीं कक्षा तक के कक्षा के लिए अनिवार्य
  • एक उप निदेशक नियुक्त किया जाएगा
  • सक्षम प्राधिकारी जुर्माने की राशि घटा या बढ़ा सकता है
  • सभी बोर्ड में गुजराती अनिवार्य होगी
  • सीबीएससी और केंद्रीय विद्यालयों में भी गुजराती अनिवार्य
  • गैर गुजराती छात्र को छूट मिल सकती है

 

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