हरियाणा में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाया गया, पाबंदियों में ढील की घोषणा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये जारी लॉकडाउन को एक साप्ताह के लिये बढा दिया है और अब यह पांच जुलाई तक जारी रहेगा। इसके साथ ही ​विश्वविद्यालय परिसरों को शोधकर्ताओं एवं प्रयोगशालाओं को प्रयौगिक कक्षाओं के लिये खोले जाने की अनुमति दी गयी है। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में कहा है, प्रदेश में महामारी अलर्ट ‘सुरक्षित हरियाणा’ एक और सप्ताह के लिये बढ़ा दिया गया है जो 28 जून की शाम पांच बजे से पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को महामारी अलर्ट—सुरक्षित ​हरियाणा नाम दिया है। आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसरों को शोधार्थियों, प्रायौगिक कक्षाओं तथा इस तरह के अन्य क्रिया कलापों के लिये खोले जाने की अनुमति दी गयी है।इसमें कहा गया है कि इस दौरान सामाजिक मेल जोल से दूरी का पालन, नियमित सेनिटाइजेशन और कोविड संबंधी व्यवहार का पालन करना जरूरी होगा। आंगनवाड़ी केंद्र एवं क्रेच बंद रहेंगे। ये सभी स्थान प्रदेश में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसमें कहा गया है कि दुकानें, मॉल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थलों, कार्पोरेट कार्यालयों के खुलने, विवाह एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या आदि के बारे में मौजूदा निर्देश आगे भी जारी रहेंगे। इससे पहले दी गयी छूट के अनुसार सभी दुकानों को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे क खोले जाने की अनुमति दी गयी थी। मॉल सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुल रहे हैं। रेस्त्रां एवं बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुल रहे हैं। स्वीमिंग पूल एवं स्पा बंद रहेंगे। प्रदेश में दैनिक संक्रमण के मामले पिछले महीने 15 हजार तक पहुंच गये थे जो अब कम होकर 100 तक गिर गए है और कोविड से होने वाली मौत की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है।

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