नए मोटर व्हीकल कानून में गुजरात सरकार ने किए बदलाव, कम कर दी जुर्माने की राशि

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने कहा कि नए यातायात नियमों के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 कर दिया गया है। नए नियम के तहत सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना है, लेकिन गुजरात में 500 कर दिया गया है।

गुजरात सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है। सरकार नए परिवर्तनों को 16 सितंबर को लागू करेगी। इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी।

गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि देश में एक सिंतबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं और इन नए ट्रैफिक नियमों को तोडऩा अब कितना भारी पड़ेगा यह अलग-अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। कई बार वाहन की कीमत से ज्यादा तक का चालान काटा जा रहा है।

बता दें, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 इस संसद सत्र में पास कराया है। सरकार के संशोधन नियम में ट्रैफिक के बहुत सख्त प्रवाधान किए गए हैं। सरकार चाहती है कि लोगों ट्रैफिक नियम के प्रति सजग बने और इसका मजबूती से पालन करें। लेकिन नियम लागू होने के बाद जो इसको नहीं मान रहा है, ट्रैफिक पुलिस उससे भारी भरकम जुर्माना वसूलने में किसी भी तरह की कोतहाई नहीं कर रही है।

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