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शॉपिंग मॉल और रिटेल शॉप में भी मिलेगा पेट्रोल!, सरकार नियमों में दे सकती है ढील

नई दिल्ली : अगर आप भी कभी बाइक या कार में पेट्रोल डलवाने के लिए इधर-उधर भटके हैं तो यह खबर आपको जरूरी पढ़नी चाहिए. जी हां, अब आपको शहर के हर चौक-चौराहे पर, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में या बड़े रिटेल शॉप से ही पेट्रोल-डीजल खरीदने का मौका मिल सकता है. इस कदम के बाद अब आपको शॉपिंग करने के बाद पेट्रोल पंप ढूंढने में परेशानी नहीं होगी. सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में ढील दी जा सकती है.

250 करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनी खोल सकेंगी पेट्रोल पंप
सूत्रों का कहना है कि 2000 करोड़ रुपये के निवेश के बजाय 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी भी अब पेट्रोल पंप खोल सकती हैं. एक्सपर्ट कमेटी ने इस बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सिफारिश की है. कमेटी ने 3 MT एक्सप्लोरेशन या ऑयल एंड गैस सेक्टर में जरूरी प्रोडक्शन से जुड़े नियम में भी ढील देने की सिफारिश की थी. सिफारिश के अनुसार यदि कोई कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार नहीं कर रही तो भी उसे फ्यूल रिटेल लाइसेंस मिल सकता है.

3 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करनी होगी
सिफारिश के अनुसार दूर-दराज के इलाकों में 5 प्रतिशत रिटेल आउटलेट खोलने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी. दूर दराज के क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट के नियमों के तहत कंपनी 3 करोड़ बैंक गारंटी जमा करे. नियमों के तहत लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी को 2 साल के अंदर रिमोट एरिया में 5 प्रतिशत रिटेल आउटलेट खोलना जरूरी है.

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