समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में स्वामी असीमानंद समेत चार आरोपी बरी

नई दिल्ली: समझौता ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद समेत चार आरोपियों को पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। स्वामी असीमानंद के साथ जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनके नाम हैं: लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2007 की रात में दिल्ली से पाकिस्तान जा रही समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ हुआ था जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी।

हरियाणा के पानीपत में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में धमाके के बाद आग लग गई थी। चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के पास यह ब्लास्ट हुआ था। पुलिस ने विस्फोट की जगह से दो सूटकेस बम बरामद किए थे।

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