सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका की खारिज, लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री के लिए तय बंगला खाली करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि तेजश्वी यादव  इस तरह की याचिका दायर कर  कोर्ट का कीमती समय ख़राब कर रहे हैं। तेजस्वी को अब अपना बंगला खाली करना ही होगा।

दरअसल, राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री रहते समय दिया गया सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कार्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की बंगला विवाद पर दायर याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। चीफ जस्टिस एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्र की डबल बेंच ने उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर सरकार के आदेश को सही ठहराया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री रहते वक्त 5 देशरत्न  मार्ग पर सरकारी बंगला दिया था, जिसे खाली करने के आदेश को लेकर विवाद हो गया था।

बता दें कि तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने के लिए बिहार सरकार की ओर से पुलिस और अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी के बंगले के गेट पर चिपकाई गई नोटिस को देखकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात लिखी गई थी, अधिकारियों ने आला अफसरों से बात की। इसके बाद राजद नेता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे और बंगला खाली नहीं कराया जा सका था।

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