राष्ट्रपति कोविंद ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका

नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है। मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति दया की गुहार लगाई थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के पास शुक्रवार को दया याचिका भेजे जाने के शीघ्र बाद ही राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। मुकेश सिंह ने कुछ दिन पहले ही दया याचिका दायर की थी। तिहाड़ जेल के डीजी को राष्ट्रपति के फैसले की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 में मुकेश समेत चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
आज तय हो सकती है फांसी की नई तारीख
गौरतलब है कि निर्भया केस में आज (17 जनवरी 2020) यानी शुक्रवार को दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। बताया जा रहा है कि आज ही होने वाली सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट फांसी की नई तारीख तय कर सकती है। पटिलाया हाउस कोर्ट तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के आधार पर फांसी की नई तारीख तय करेगा।
बता दें कि, जेल नियमों के तहत अगर किसी एक केस में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा मिली हो तो जब तक सभी आरोपियों के सारे कानूनी उपचार के विकल्प खत्म नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती है।

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